24 घंटे में वक्फ बोर्ड का एक्शन: मीर नक़्खी कब्रिस्तान में अवैध निर्माण पर रोक, NK कंस्ट्रक्शन के खिलाफ जांच के आदेश, पुलिस-नगर परिषद को भी पत्र

24 घंटे में वक्फ बोर्ड का एक्शन: मीर नक़्खी कब्रिस्तान में अवैध निर्माण पर रोक, NK कंस्ट्रक्शन के खिलाफ जांच के आदेश, पुलिस-नगर परिषद को भी पत्र सब-हेडलाइन डिप्टी सीईओ मोहश्शिर साहब के निर्देश पर जिल्हा वक्फ अधिकारी ने निकाला कार्रवाई पत्र | 150-200 कब्रें क्षतिग्रस्त करने का आरोप खुल्ताबाद | प्रतिनिधि | 24 जून 2026 मीर नक़्खी साहब कब्रिस्तान में अवैध निर्माण और कब्रें तोड़े जाने के मामले में महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड ने 24 घंटे के भीतर ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। बोर्ड के उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डिप्टी सीईओ श्री मोहश्शिर साहब के कड़े निर्देश के बाद जिल्हा वक्फ अधिकारी, छत्रपति संभाजीनगर ने तुरंत पत्र जारी कर ठेकेदार NK कंस्ट्रक्शन के खिलाफ जांच और कानूनी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। क्या है ताजा अपडेट ? 24 जून 2026 को जारी पत्र में वक्फ बोर्ड ने खुल्दाबाद पुलिस निरीक्षक, नगर परिषद खुल्दाबाद और तहसील कार्यालय खुल्दाबाद से "जल्द से जल्द कार्रवाई" करने की विनती की है। बोर्ड ने मामले को अत्यंत गंभीर बताते हुए कहा है कि वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 36 के तहत संरक्षित मीर नक़्खी साहब टॉम्ब और मस्जिद परिसर में बिना NOC कोई निर्माण अवैध है। पत्र में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि NK कंस्ट्रक्शन द्वारा की गई खुदाई और निर्माण कार्य की तत्काल जांच की जाए, दोषियों की पहचान कर उनके विरुद्ध वक्फ अधिनियम व अन्य संबंधित कानूनों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाए और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर वक्फ कार्यालय को भेजी जाए। 150-200 कब्रें क्षतिग्रस्त करने का आरोप बाजार गली निवासी पत्रकार चिश्ती अजहरुद्दीन की 23 जून की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि NK कंस्ट्रक्शन ने वक्फ बोर्ड की पूर्व अनुमति के बिना निर्माण शुरू किया और कब्रिस्तान क्षेत्र में 150 से 200 कब्रों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और ऐतिहासिक धरोहर को नुकसान पहुंचा है। हालांकि कब्रों की वास्तविक संख्या की पुष्टि जांच रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगी। प्रशासन अलर्ट मोड में वक्फ बोर्ड के इस पत्र की प्रतिलिपि तहसीलदार खुल्ताबाद और PWD अधिकारियों को भी भेजी गई है। अब पुलिस, नगर परिषद और राजस्व विभाग पर दबाव है कि वे संयुक्त जांच कर बोर्ड को रिपोर्ट सौंपें। स्थानीय लोगों में राहत वक्फ बोर्ड की त्वरित कार्रवाई से खुल्ताबाद के नागरिकों और धार्मिक संगठनों ने राहत की सांस ली है। लोगों का कहना है कि ऐतिहासिक कब्रिस्तान और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए ऐसी त्वरित कार्रवाई जरूरी थी। अब सबकी नजरें इस पर टिकी हैं कि प्रशासन NK कंस्ट्रक्शन पर क्या ठोस कार्रवाई करता है और क्षतिग्रस्त कब्रों के पुनर्निर्माण को लेकर क्या कदम उठाए जाते हैं।

Jun 25, 2026 - 04:09
Jun 25, 2026 - 04:08
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Waqf Board's action in 24 hours: Ban on illegal construction in Mir Naqhi cemetery, investigation ordered against NK Construction, letter to police-city council also खिलाफ जांच के आदेश, पुलिस-नगर परिषद को भी पत्र
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