खुलताबाद तहसीलदार व नगर परिषद मुख्याधिकारी पर फौजदारी कार्रवाई की मांग; जिलाधिकारी को सौंपा आवेदन
खुलताबाद | Tuesday 22/September/2026 संवादाता mr Sanjay Jadhav. ईद-ए-मिलादुन्नबी के अवसर पर खुलताबाद के नगारखाना गेट परिसर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और नागरिकों की भीड़ उमड़ती है.इस दौरान लंबी कतारें लगने के कारण स्थानीय नागरिकों को दर्शन के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है. भीड़ का उचित नियोजन, नागरिकों की सुरक्षा तथा स्थानीय लोगों को सुगम दर्शन उपलब्ध कराने के लिए इकबाल गणी पटेल ने 1 जुलाई 2026 को संबंधित प्रशासन को लिखित आवेदन दिया था. पटेल के अनुसार, आवेदन के माध्यम से प्रशासन का ध्यान नगारखाना गेट परिसर में भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था तथा नागरिकों को होने वाली असुविधा की ओर आकर्षित किया गया था. हालांकि, उनके निवेदन पर अपेक्षित और प्रभावी कार्रवाई नहीं किए जाने का आरोप उन्होंने लगाया है.इसी मामले को लेकर उन्होंने अब छत्रपती संभाजीनगर के जिलाधिकारी को लिखित आवेदन देकर पूरे प्रकरण की जांच की मांग की है. आवेदन में खुलताबाद के तहसीलदार संतोष गुट्टे तथा नगर परिषद के मुख्याधिकारी समीर शेख की भूमिका की निष्पक्ष जांच करने की मांग की गई है. संबंधित अधिकारियों ने अपने शासकीय एवं वैधानिक कर्तव्यों का पालन किया था या नहीं, इसकी भी जांच की जाए, ऐसी मांग आवेदन में की गई है.नागरिकों की सुरक्षा से जुड़े विषय पर प्रशासन की ओर से समय रहते आवश्यक कदम उठाए गए थे या नहीं, यह स्पष्ट करने की मांग भी की गई है. पटेल ने आवेदन में कहा है कि यदि जांच के दौरान संबंधित अधिकारियों द्वारा जानबूझकर कानूनी कर्तव्य की अनदेखी अथवा कानूनन दिए गए निर्देशों का उल्लंघन किए जाने की प्रथमदृष्टया पुष्टि होती है, तो भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की लागू धाराओं के तहत फौजदारी कार्रवाई की जाए. आवेदन में तथ्यों के आधार पर BNS की धारा 198 लागू होने की स्थिति में उसके तहत भी कार्रवाई करने की मांग की गई है. इसके अलावा, संबंधित अधिकारी शासकीय सेवक होने के कारण आपराधिक अभियोजन के लिए कानूनी अनुमति या sanction आवश्यक होने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 218 के तहत आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने की मांग की गई है. प्रथमदृष्टया अपराध पाए जाने पर सक्षम फौजदारी न्यायालय अथवा न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई किए जाने की मांग भी आवेदन में की गई है. आवेदन में 1 जुलाई को दिए गए निवेदन पर हुई पूरी कार्रवाई की जांच, दोनों अधिकारियों की भूमिका की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच, दोष पाए जाने पर लागू कानून के तहत फौजदारी कार्रवाई तथा विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की गई है.नागरिकों की सुरक्षा से जुड़े इस मामले को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच कर दोष पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए, ऐसी विनती इकबाल गणी पटेल ने जिलाधिकारी से की है.
1. Demand for criminal action against the Khultabad Tehsildar and the Municipal Council Chief Officer; Application submitted to the District Magistrate




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