सज़ा 3 साल तक की कैद या 2 लाख रुपये तक का जुर्माना, या दोनों।भारत में बिना अनुमति किसी की कॉल रिकॉर्ड करना गोपनीयता (Privacy) का उल्लंघन माना जाता है और इसके लिए सज़ा भारतीय कानून के तहत दी जा सकती है।
भारत में बिना अनुमति किसी की कॉल रिकॉर्ड करना गोपनीयता (Privacy) का उल्लंघन माना जाता है और इसके लिए सज़ा भारतीय कानून के तहत दी जा सकती है। संबंधित कानून: 1. भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (Indian Telegraph Act, Section 25) बिना अनुमति किसी की बातचीत सुनना या रिकॉर्ड करना अपराध है। सज़ा अधिकतम 3 साल की कैद या जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। 2. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT Act, Section 66E) किसी की निजी बातचीत या गोपनीय जानकारी को उसकी अनुमति के बिना रिकॉर्ड या साझा करना “Privacy Violation” कहलाता है। सज़ा: 3 साल तक की कैद या 2 लाख रुपये तक का जुर्माना, या दोनों। 3. भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354D, 509 भी लागू हो सकती हैं, अगर रिकॉर्डिंग का उद्देश्य किसी को परेशान या बदनाम करना हो। वैध स्थिति: यदि आप खुद उस कॉल के हिस्सेदार हैं (यानी आप भी बातचीत में शामिल हैं) और कॉल अपने सुरक्षा या साक्ष्य के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आमतौर पर इसे अपराध नहीं माना जाता। लेकिन तीसरे व्यक्ति की कॉल रिकॉर्ड करना, या किसी की रिकॉर्डिंग बिना सहमति साझा करना, दंडनीय अपराध है।
1. In India, recording someone's call without permission is considered a violation of privacy and can be punished under Indian law.



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