खुल्दाबाद उर्स में कब्रिस्तान में अस्थायी दुकानों के प्रस्तावित लेआउट पर उठी आपत्ति, जिलाधिकारी कार्यालय ने नगर परिषद को जांच के दिए निर्देश
मुख्य संपादक चिश्ती अज़हरुद्दीन के निवेदन पर नियमानुसार कार्रवाई के लिए पत्र जारी खुलताबाद | प्रतिनिधि श्री संजय जाधव खुल्दाबाद उर्स के दौरान कब्रिस्तान की भूमि पर अस्थायी शॉपिंग स्टॉल लगाए जाने के प्रस्तावित लेआउट प्लान को लेकर दायर आपत्ति पर जिलाधिकारी कार्यालय, छत्रपति संभाजीनगर ने संज्ञान लिया है। इस संबंध में 29 जुलाई 2026 को जारी पत्र के माध्यम से नगर परिषद, खुल्दाबाद के मुख्याधिकारी को मामले की जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, कॉस्मो दिल्ली एक्सप्रेस के मुख्य संपादक श्री चिश्ती अज़हरुद्दीन द्वारा 13 जून 2026 को प्रस्तुत निवेदन में खुलताबाद उर्स के दौरान कब्रिस्तान में अस्थायी दुकानों के प्रस्तावित लेआउट प्लान पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी। आवेदन में कब्रिस्तान की पवित्रता, भूमि की वैधानिक स्थिति तथा संबंधित नियमों का उल्लेख करते हुए प्रस्तावित योजना पर पुनर्विचार करने की मांग की गई थी। जिलाधिकारी कार्यालय के नगरपालिका प्रशासन विभाग द्वारा जारी पत्र में नगर परिषद, खुलताबाद को निर्देशित किया गया है कि वह मामले की गुण-दोष के आधार पर जांच करे तथा माननीय न्यायालय के निर्णयों, संबंधित अधिनियमों, नियमों एवं शासन के प्रचलित प्रावधानों का परीक्षण करते हुए नियमानुसार उचित कार्रवाई सुनिश्चित करे। जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा इस संबंध में श्री चिश्ती अज़हरुद्दीन को भी सूचनार्थ प्रतिलिपि प्रेषित की गई है। अब इस मामले में नगर परिषद, खुल्दाबाद द्वारा की जाने वाली जांच और आगामी कार्रवाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।
1. Objection raised on the proposed layout of temporary shops in the cemetery in Khuldabad Urs, District Magistrate's office gave instructions to the Municipal Council for investigation.


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