तारीख: 17 अगस्त 2026, सोमवार हाईकोर्ट ने याचिका निपटाई, याचिकाकर्ता को वक्फ बोर्ड जाने की दी छूट वर्क ऑर्डर जारी होने के बाद मामला हुआ बेअसर

तारीख: 17 अगस्त 2026, सोमवार हाईकोर्ट ने याचिका निपटाई, याचिकाकर्ता को वक्फ बोर्ड जाने की दी छूट वर्क ऑर्डर जारी होने के बाद मामला हुआ बेअसर छत्रपति संभाजीनगर. बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने सोमवार को एक रिट याचिका का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ता को अपनी शिकायत के लिए वक्फ बोर्ड जाने की स्वतंत्रता दे दी। क्या है पूरा मामला रिट याचिका क्रमांक 10284/2026 में याचिकाकर्ता शेख रहीम शेख महमूद ने महाराष्ट्र शासन के खिलाफ याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री सी.वी. थोंबरे और राज्य की ओर से सहायक सरकारी वकील श्री एस.के. तांबे ने पैरवी की। न्यायमूर्ति नितिन बी. सूर्यवंशी और न्यायमूर्ति आबासाहेब डी. शिंदे की खंडपीठ ने 17 अगस्त 2026 को दिए आदेश में कहा कि याचिका दायर होने के बाद संबंधित कार्य का वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया है। इस नए घटनाक्रम के चलते अब वर्तमान याचिका में कुछ शेष नहीं बचता। कोर्ट का आदेश पीठ ने अपने आदेश में कहा, "वर्क ऑर्डर जारी होने के बाद अब इस याचिका में कुछ नहीं बचा है। इसलिए रिट याचिका का निपटारा किया जाता है। याचिकाकर्ता को अपनी शिकायत रखने के लिए वक्फ बोर्ड के समक्ष जाने की स्वतंत्रता दी जाती है।" इस आदेश के साथ ही हाईकोर्ट ने मामले को बंद कर दिया। अब आगे की सुनवाई या शिकायत वक्फ बोर्ड में ही होगी। कोरम : न्यायमूर्ति नितिन बी. सूर्यवंशी और न्यायमूर्ति आबासाहेब डी. शिंदे COSMO EXPRESS_सच की आवाज़, जनता की ताकत

Aug 19, 2026 - 00:30
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Date: 17 August 2026, Monday High Court settled the petition, granted permission to the petitioner to go to the Waqf Board The matter became ineffective after the work order was issued
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