वक्फ बोर्ड ने हजरत सैयद जैनुद्दीन शिराजी दरगाह( कमिटी हद्दे खुर्द खुलदाबाद) के लिए मतदान पत्र के दुवारे चुनाव कराने के आदेश दिए
वक्फ बोर्ड ने हजरत सैयद जैनुद्दीन शिराजी दरगाह( कमिटी हद्दे खुर्द खुलदाबाद) के लिए मतदान पत्र के दुवारे चुनाव कराने के आदेश दिए खुल्दाबाद स्थित प्रसिद्ध दरगाह हजरत सैयद जैनुद्दीन शिराजी, दरगाह हजरत सैयद हुसैन और दरगाह हजरत सैयद उमर शिराजी के रखरखाव, उर्स,व्यवस्थापन, समारोह और न्याय अन्य सभी गतिविधिय लंबे समय से चल रहे विवाद और आरोपों पर सुनवाई के बाद दोनों पक्षों की योजनाएं रद्द कर दी गईं।इसके अलावा, खुद्दामिन के माध्यम से 2022 को समर्पित अधिनियम की धारा 69 के तहत एक नियमित योजना भी दाखिल की गई थी। इसी तरह, सन 2014 में एक योजना शरफुद्दीन मोहम्मद रमजानी द्वारा दाखिल की गई थी. हजरत जैनुद्दीन शिराजी रहमतुल्लाहआलाह के इलेक्शन का आदेश वक्फ बोर्ड ने आखिरकार दे दिया.महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल के आदेश के बाद अधिकतम खादिमों में खुशियों की लहर आ रही है .दरगाह का इलेक्शन महाराष्ट्र राज्य वक़्फ़ मंडल के निगरानी में होगा और महाराष्ट्र राज्य वक़्फ़ मंडल अधिनियम के तहत होगा. इसी तरह महाराष्ट्र राज्य वक़्फ़ मंडल इलेक्शन ऑफिसर इस इलेक्शन का इंतजाम करेंगे. यह इलेक्शन बॉम्बे हाई कोर्ट के डायरेक्शन पर किया जा रहा है बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र वक़्फ़ मंडल को आदेश दिया था कि हजरत जैनुद्दीन शिराज़ी रहमतुल्लाहआले का इलेक्शन लिया जय.यह इलेक्शन वक़्फ़ बोर्ड और कानून की निगरानी में होगा .महाराष्ट्र राज्य वक़्फ़ मंडल को और वक़्फ़ अधिनियम 1995 की कलम 69 के तहेद दिया पत्र 27/4/2025 .1)श्री शरफ़ोउद्दीन रमजानी पत्ता खुलदाबाद 2)श्री इक़बाल अहेमद वासिफोद्दीन पत्ता छत्रपति संभाजी नगर (औरंगाबाद) 3) श्री मूब्बाशीर रहेमान अत्ताउर रहेमान पत्ता (औरंगाबाद) छत्रपति संभाजी नगर4) ज़िल्हा वक़्फ़ अधिकार छत्रपति संभाजी नगर (औरंगाबाद ). महाराष्ट्र राज्य वक़्फ़ मंडल के आदेश की वजह से प्रसिद्ध वक़्फ़ संस्थाओं का व्यवस्थापन बहुत अच्छी तरीके से होगा ऐसा खुल्दाबाद शहर के लोग का और खुद्दामिन का कहना है

2. *درگاہ حضرت سید زین الدین شیرازی درگاہ جات الیکشن کروانے کا وقف بورڈ کا حکم
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